शस्त्र जमा नहीं करने पर लायसेंस होंगे निलंबित

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रतलाम  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार ने विधानसभा निर्वाचन- 2023 के दृष्टिगत आदेश जारी किया है कि निर्धारित समय सीमा में शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र अपने थाने पर जमा कराना होंगे। नियत समय सीमा में जमा नहीं होने पर शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक शस्त्र जमा कराये जाने एवं आवश्यकतानुसार छूट प्रदान करने के सम्बंध में भी निर्देश जारी किए है। सभी अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् उचित प्राप्ति रसीद दी जाएगी। थाना प्रभारी जमा किए गए हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

 

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