महिला आरक्षक द्वारा लगाए गए झूठा प्रकरण पर आज पत्रकार हुआ दोष मुक्त

Spread the love

रतलाम कालूखेड़ा 6 साल 2 माह और 4 दिन में महिला आरक्षक द्वारा लगाया गया झूठा प्रकरण में आज पत्रकार हुआ दोष मुक्त ग्राम कालूखेड़ा के थाना के अंतर्गत ग्राम कालूखेड़ा में घटना दिनांक 10:11 2016 को थाना कालूखेड़ा पर पदस्थ महिला आरक्षक द्वारा एक रिपोर्ट धारा 354 A 509 आईपीसी राकेश मालवीय पत्रकार के विरुद्ध इस आश्रय करी कि वह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कालूखेड़ा में ड्यूटी कर रही थी तभी 3:00 बजे सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कालूखेड़ा से रियावन बस स्टैंड की ओर जा रही थी वहां पर राकेश मालवीय पत्रकार आया और अश्लील कमेंट करने लगा और अश्लील इसारे करने लगा मैंने मना किया तो राकेश कुमार पत्रकार ने कहा कि मैं पत्रकार हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इस पर पुलिस थाना कालूखेड़ा द्वारा अपराध कायम कर अभियोग पत्र जावरा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया पर अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में 6 साकक्षियों कथन करवाएं प्रकरण में राकेश मालवीय पत्रकार कालूखेड़ा की ओर से पैरवी सफल वरिष्ठ अभिवाषक श्री प्रकाश जी मेहरा,पिंकेश जी मेहरा और मनोहर जी भनोपा ने करी और साक्षियों से जीरह करी और अपने पक्ष समर्थन में न्यायालय के समक्ष तर्क श्रवण किए राकेश मालवीय पत्रकार कालूखेड़ा के अभिभावषक के तर्को से सहमत होकर न्यायालय श्री मान जे एम एफ सी महोदय श्री अरविंद कुमार बरला साहब द्वारा राकेश मालवीय पत्रकार कालूखेड़ा को आज इस झूठे प्रकरण से दोषमुक्त दिनांक 14.01.2023 क़ो किया गया जो कि उक्त प्रकरण का विचारण 6 साल 2 माह 4 दिन तक चला!

अर्जुन पाटीदार 9617581494

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *