रैलियों एवं सभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन किये जा सकेंगे आवेदन अभ्यर्थी एवं समर्थकों को चुनाव प्रचार वाहन के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जायेगी

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रतलाम 30 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउड स्पीकर, वाहन एवं हेलीपैड के लिये अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इन अनुमतियों के लिये ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

 

चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले ’’आओ पहले पाओ’’ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। विधानसभा चुनाव को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये इस बार आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा।

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों के तहत आदेश जारी किये गये है।

 

विधानसभा आग चुनाव 2023 के लिए अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार वाहन हेतु प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कॉच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार हेतु हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण/हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकाप्टर के उपयोग से संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।

patidar@123

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