आचार संहिता में सोनकच्छ में आबकारी विभाग और राजस्व विभाग ने की सयुक्त कार्यवाही  व्रत सोनकच्छ क्षेत्र में अवैध निर्माण, विक्रय ठिकानों तथा होटल ढाबों पर की कार्यवाही

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देवास कलेक्टर महोदय देवास ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.10.2023 को वृत्त सोनकच्छ के पिलवानी, अगेरा फाटा और पुष्पगिरी पहाड़ी के पास ओड में कार्यवाही की गई जिसमे ड्रमों में भरा महुआ लाहन की मात्रा लगभग 600 किलोग्राम एवम 12 लीटर हाथ भट्टी शराब तथा 50 देशी मदिरा प्लेन पाव और 20 विदेशी मदिरा बीयर केन बरामद हुई, जप्त महुआ लहान मौके पर नष्ट किया गया। कार्रवाई दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 04 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों को विवेचना में लिया गया, जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 68650 रुपए है।

आज की कार्यवाही में सोनकच्छ तहसीलदार अंजली गुप्ता, आबकारी उपनिरीक्षक,निधि शर्मा, कैलाश जामोद,आबकारी आरक्षक विकास गौतम, दीपक टटवाड़ा , गोविन्द बड़ा वडियार तथा कस्बा पटवारी सोनकच्छ लक्ष्मीनारायण पाटीदार सम्मिलित थे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।।

patidar@123

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